वर्ष -2023 में जिला न्यायालय में केवल 92 दिन अवकाश रहेगा

वर्ष -2023 में जिला न्यायालय में केवल 92 दिन अवकाश रहेगा

इन्दौर अभिभाषक संघ, इन्दौर के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया अभिभाषक ने बताया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों के  लिए वर्ष -2023 के प्रस्तावित अवकाशों की सूची जारी कर दी है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी उक्त सूची के अनुसार वर्ष 2023 में 53 दिन रविवार,12 दिन तृतीय- शनिवार, और 27 दिन विभिन्न पर्वों और त्यौहारों के उपलक्ष्य में जिला न्यायालयों में अवकाश रहेगा। वर्ष 2023 में साल के 365 दिन में से केवल 92 दिन अवकाश रहेगा।

गोपाल कचोलिया ने बताया है कि वर्ष 2023 में जिला न्यायालयों में दिनांक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस,7 मार्च होली, 9 मार्च भाई दूज , 22 मार्च गुड़ी पड़वा/ चैटीचण्ड ,30 मार्च रामनवमी, 4 अप्रैल महावीर जयंती,7 अप्रैल गुड फ्राइडे,14 अप्रैल डाॅं अम्बेडकर जयंती/ बैसाखी, 22 अप्रैल ईद उल फितर, 5 मई बुद्ध पूर्णिमा, 29 जून ईद उल जुहा,29 जुलाई मोहर्रम,15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस,30 अगस्त  रक्षाबंधन,7 सितंबर जन्माष्टमी,18 सितंबर गणेश चतुर्थी,28 सितंबर ईद मिलाद उन नबी,2 अक्टूबर गांधी जयंती,23 और 24 अक्टूबर महानवमी/ दशहरा 10,11,13,14,15 नवम्बर धनतेरस / छोटी दीवाली / दीपावली / गोवर्धन पूजा / भाई दूज ,27 नवम्बर गुरू नानक जयंती,25 दिसंबर क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा।

जिला न्यायालयों में ग्रीष्म कालीन अवकाश 15 मई से 9 जून तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा।इस दौरान दीवानी न्यायालयों में काम-काज नहीं होगा, लेकिन फौजदारी व अन्य न्यायालयों में काम-काज होगा। फौजदारी न्यायालयों में अवकाश नहीं रहेगा।

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